UP NEWS: गोवंशीय हत्‍या करने पर होगी इतने साल की सजा, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

योगी सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और उनसे जुड़े अपराधों (Crimes) को रोकने लिए और सख्ती लागू करने जा रही है। इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैरजमानती (Cognizable and non bailable) बनाया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माने व सजा के प्रावधान को भी बढ़ाया जाएगा। गोकशी के मामले में अब दस साल की
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UP NEWS: गोवंशीय हत्‍या करने पर होगी इतने साल की सजा, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

योगी सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और उनसे जुड़े अपराधों (Crimes) को रोकने लिए और सख्ती लागू करने जा रही है। इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैरजमानती (Cognizable and non bailable) बनाया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माने व सजा के प्रावधान को भी बढ़ाया जाएगा। गोकशी के मामले में अब दस साल की सजा होगी। अब इसमें एक साल से सात साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद से गोवंशीय पशुओं को हानि पहुंचाने व उनके गैरकानूनी परिवहन पर रोक लगेगी।

UP NEWS: गोवंशीय हत्‍या करने पर होगी इतने साल की सजा, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरीउत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश-2020 (Ordinance -2020) लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की गई कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) में इसकी मंजूरी दे दी। साथ ही विधानमंडल सत्र होने पर इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों से पास कराया जाएगा।

गोकशी करने पर दस साल की जेल
यदि कोई धारा-3, धारा-5 या धारा-5 ‘क’ के उपबन्धों का उल्लंघन (Breach of provisions) करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, इसके लिए तीन लाख से पांच लाख तक का जुर्माना तथा तीन साल से 10 साल जेल का प्रावधान। यदि एक बार दोष सिद्ध होने के बाद पुन: अपराध करते पाया गया तो इसके लिए दोहरे दंड का प्रावधान (Provision of double penalty) रखा गया है। इसके साथ ही इन अपराधों के अभियुक्तों का नाम, फोटोग्राफ, उसका निवास स्थल है, प्रकाशित किया जाएगा।

वाहन में गोमांस मिलने पर, मालिक व आपरेटर पर होगी कार्रवाई
यदि गोमांस की पुष्टि होती है तो वाहन चालक, आपरेटर और वाहन स्वामी पर अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

बरामद गाय के भरण-पोषण का देना होगा खर्चा
जो गाय बरामद होंगी और उनके गोवंश के भरण-पोषण पर व्यय की वसूली अभियुक्त से एक वर्ष की अवधि तक अथवा गाय या गोवंश को निर्मुक्त किए जाने तक, स्वामी को देनी होगी।