UP NEWS: क्वारंटाइन के नियमों में यूपी सरकार ने किए यह खास बदलाव, इन लोगों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन (Quarantine) के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब विदेश (Foreign) से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन के निर्धारित 14 दिनों में से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में अपने खर्चे पर रहना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home)
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UP NEWS: क्वारंटाइन के नियमों में यूपी सरकार ने किए यह खास बदलाव, इन लोगों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन (Quarantine) के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब विदेश (Foreign) से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन के निर्धारित 14 दिनों में से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में अपने खर्चे पर रहना होगा।
UP NEWS: क्वारंटाइन के नियमों में यूपी सरकार ने किए यह खास बदलाव, इन लोगों को उठाना पड़ेगा अपना खर्चअपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home) अवनीश कुमार अवस्थी ने इसके आदेश जारी किए हैं आदेशों के मुताबिक विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के आने से पहले उनसे एक सहमति पत्र (Agreement Letter) लेना अनिवार्य होगा। जिसमें निर्धारित 14 दिनों में से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन अपने खर्चे पर और 7 दिन आइसोलेशन (Isolation) अपने घर पर स्व निगरानी में रहने के दिशा निर्देश हैं। साथ ही केवल विशेष परिस्थितियों में ही होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) रहने की अनुमति दी जाएगी।