UP NEWS: उत्तर प्रदेश में शराब व बीयर के फुटकर विक्रेताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने राज्य की देसी व अंग्रेजी शराब तथा बियर के फुटकर लाइसेंस (Licence) विक्रेताओं के मासिक कोटा उठाने की अनिवार्यता में राहत दे दी है। कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के कारण लगे लॉकडाउन से शराब व बीयर (Wine and Beer) की फुटकर बिक्री में भारी गिरावट आई है, इस गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में यह तय किया गया कि मई के महीने में इन फुटकर विक्रेताओं ने जितनी बिक्री की है, उसी को वास्तविक कोटा माना जाएगा। प्रमुख सचिव आबकारी (Principal Secretary Excise) ने कहा कि कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण जो दुकानें कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में होने के कारण प्रभावित रही है। उनका मई महीने का निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा उठाने की अनिवार्यता में छूट दी की गई है। इसी के साथ ही संबंधित दुकान के लिए निर्धारित राजस्व के अनुसार माल की निकासी की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है।