UP NEWS: अब हर वकील की मृत्यु पर काउंसिल उनके परिवार को देगा इतने रुपए की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) ने वकीलों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब वकीलों (Lawyers) की मृत्यु पर परिवार को दी जाने वाली सहायता में आयुसीमा (Age Limit) को खत्म कर दिया गया है। हर वकील की मृत्यु पर अब उनके परिवार को डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता (Economic Aid)
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UP NEWS: अब हर वकील की मृत्यु पर काउंसिल उनके परिवार को देगा इतने रुपए की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) ने वकीलों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब वकीलों (Lawyers) की मृत्यु पर परिवार को दी जाने वाली सहायता में आयुसीमा (Age Limit) को खत्म कर दिया गया है। हर वकील की मृत्यु पर अब उनके परिवार को डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता (Economic Aid) मिलेंगी।
UP NEWS: अब हर वकील की मृत्यु पर काउंसिल उनके परिवार को देगा इतने रुपए की आर्थिक सहायतायह राशि काउंसिल अपने फंड (Fund) से देगी। पहले काउंसिल 80 वर्ष की आयुसीमा तक निधन होने वाले वकीलों के परिवार को डेढ़ लाख रुपए की सहायता देती थी। पर नए नियम के अनुसार लगभग 90, 100 या उससे अधिक आयुसीमा के बाद भी अगर किसी वकील की मृत्यु होती है, तब उनके परिवार को डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।