UP News: अब मजदूरों से 12 घंटे की जगह कराया जायेगा इतने घंटे काम
यूपी सरकार ने मजदूरों के हित में ध्यान रखते हुए श्रम कानूनों (Labour laws) में बदलाव किया है। सरकार ने मजदूरों के 12 घंटे काम करने के नियम को वापस लिया है। इस संबंध में 8 मई को श्रम विभाग की ओर से दी गई अधिसूचना (Notification) को वापस लिया गया है। दरअसल, हाईकोर्ट (High
May 16, 2020, 12:22 IST
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यूपी सरकार ने मजदूरों के हित में ध्यान रखते हुए श्रम कानूनों (Labour laws) में बदलाव किया है। सरकार ने मजदूरों के 12 घंटे काम करने के नियम को वापस लिया है। इस संबंध में 8 मई को श्रम विभाग की ओर से दी गई अधिसूचना (Notification) को वापस लिया गया है।
दरअसल, हाईकोर्ट (High Court) में इससे संबंधित एक याचिका दायर की गई थी। इस पर जवाब देते हुए शुक्रवार को प्रदेश सरकार (State government) ने बताया कि पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। जिसके मुताबिक अब मजदूर केवल 8 घंटे (8 hours) ही काम करेंगे। इससे पहले सरकार ने मजदूरों के काम करने के लिए न्यूनतम समय 12 घंटे का तय किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस (Notice) जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा था।