UP News: अब दंगाइयों से ऐसे करेंगे अर्थवसूली, सरकार ने लागू किया अध्यादेश

पिछले कुछ दिनों योगी सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों (public places) पर दंगाइयों के फोटो (photo) लगाने पर विवाद हो गया था। लेकिन अब योगी सरकार ने हड़ताल, बंद, प्रदर्शन के दौरान हिंसक आंदोलन (violence movement) या दंगे में हुए नुकसान की अर्थवसूली के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इस वसूली से सार्वजनिक व निजी संपत्तियों
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UP News: अब दंगाइयों से ऐसे करेंगे अर्थवसूली, सरकार ने लागू किया अध्यादेश

पिछले कुछ दिनों योगी सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों (public places) पर दंगाइयों के फोटो (photo) लगाने पर विवाद हो गया था। लेकिन अब योगी सरकार ने हड़ताल, बंद, प्रदर्शन के दौरान हिंसक आंदोलन (violence movement) या दंगे में हुए नुकसान की अर्थवसूली के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इस वसूली से सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई होगी। साथ ही अब दोषियों के पोस्टर भी सार्वजनिक स्थल पर आसानी से लगाए जा सकेंगे।
UP News: अब दंगाइयों से ऐसे करेंगे अर्थवसूली, सरकार ने लागू किया अध्यादेशयोगी सरकार ने सार्वजनिक व निजी संपत्ति (public or private property) को हानि पहुंचाने वालों से भरपाई के लिए अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमावली भी बना दी है। अध्यादेश के मुताबिक दोषियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थल पर लगाने पर सरकार या उसके अधिकारियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकेगा। साथ ही अगर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो उसका दायित्व होगा कि घटना से संबंधित फोटोग्राफ (photograph), वीडियोग्राफी (videography), सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करवाएं।

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