UP NEWS: लॉकडाउन 4.0 में जिलों को इन नियमों के आधार पर बनाये जायेंंगे रेड, औरेंज व ग्रीन जोन

लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में यूपी सरकार ने सभी जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति का आंकलन करके रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन (Red, orange and green zones) निर्धारित करने की गाइडलाइन को आधार बनाया है। इसी गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने हिसाब से जोन निर्धारित करने के
 | 
UP NEWS: लॉकडाउन 4.0 में जिलों को इन नियमों के आधार पर बनाये जायेंंगे रेड, औरेंज व ग्रीन जोन

लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में यूपी सरकार ने सभी जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति का आंकलन करके रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन (Red, orange and green zones) निर्धारित करने की गाइडलाइन को आधार बनाया है। इसी गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने हिसाब से जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन (Guideline) के आधार पर रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन निर्धारित करने के लिए छ: मानक तय किए गए हैं।
UP NEWS: लॉकडाउन 4.0 में जिलों को इन नियमों के आधार पर बनाये जायेंंगे रेड, औरेंज व ग्रीन जोनगंभीर स्‍थिति वाले जिले रेड जोन में

  1. मृत्यु दर छ: फ़ीसदी या उससे अधिक हो।
  2. कुल एक्टिव केस दो सौ हों
  3. 14 दिन में हर हफ्ते के हिसाब से वहां संक्रमितों की संख्या दुगनी हो रही हो।
  4. जांच के नमूने की रिपोर्ट छ: फ़ीसदी की दर से लोग संक्रमित हो रहे हों।
  5. प्रति लाख की आबादी पर केवल 65 लोगों की टेस्टिंग हो रही हो।
  6. एक्‍टिव केस प्रतिलाख के हिसाब से 15 हों।

ग्रीन जोन
प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन (Government Guidelines) के आधार पर पिछले 21 दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने ना आया हो, तो वह जिला स्वयं ही ग्रीन जोन में आ जाएगा।

ऑरेंज जोन
जो जिले रेड और ग्रीन जोन की स्थितियों (conditions) में ना आते हों वे जिले औरेंज जोन में रहेंगे। सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रेड जोन में वर्गीकृत किए गए जिले के डीएम संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए जिलों में अतिरिक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत होंगे।

WhatsApp Group Join Now
News Hub