यूपी: हरदोई में मासूम को मिला इंसाफ, फांसी चढ़ेगा बलात्कार के बाद हत्या का दोषी

न्यूज टुडे नेटवर्क। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने यहाँ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुये डेढ़ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया तथा इस मामले को विरलतम मानते हुए अभियुक्त को जुर्माने के साथ मृत्युदंड की सजा
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यूपी: हरदोई में मासूम को मिला इंसाफ, फांसी चढ़ेगा बलात्कार के बाद हत्या का दोषी

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने यहाँ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुये डेढ़ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करार  दिया तथा इस मामले को विरलतम मानते हुए अभियुक्त को जुर्माने के साथ मृत्युदंड की सजा सुनाई ।

वाद के तथ्यों के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि वादी  की डेढ़ वर्षीय पुत्री को 17 मार्च 2014 की रात्रि लगभग आठ बजे अभियुक्त गुड्डू उर्फ गुब्बू पुत्र तुलसी कहार निवासी ग्राम कंथाथोक मजरा बहर थाना कोतवाली देहात उठा ले गया था। यही नहीं अभियुक्त ने  इस मासूम बच्ची जिसे वह गोद में ले गया था उसके  साथ दुष्कर्म कर न सिर्फ हत्या कर दी वरन साक्ष्य छिपाने की नीयत से लाश को तालाब में डाल दिया था। घटना की रिपोर्ट वादी ने 18 मार्च को दर्ज करायी थी।

इस पूरे मामले की विवेचना कर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया था । अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा सहित कुल सात साक्षी प्रस्तुत किए गये ।वाद विचारण एवं बचाव पक्ष के शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के तर्काें को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी चंद्र विजय श्रीनेत ने विरलतम माना और अभियुत को विभिन्न धाराओं में मृत्युदंड व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीडित के पिता को देने का आदेश भी दिया गया।