UP: राज्य सरकार ने शमन योजना 2020 को दी मंजूरी,अब अवैध निर्माण को शुल्क देकर कराया जा सकेगा वैध
अब शुल्क देकर अवैध निर्माण को वैध करा सकेंगे। प्रदेश सरकार (State Government) ने शहरों में अवैध निर्माण को शुल्क देकर वैध निर्माण कराने की सुविधा दी है। इसके लिए आवास विभाग की बहुप्रतिक्षित शमन योजना 2020 (Mitigation Scheme 2020) को सरकार ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। भू उपयोग के विपरीत हुए निर्माण को शमन योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा और ऐसे आवेदन पत्रों (Application Forms) पर विचार नहीं किया जाएगा।
500 वर्ग मीटर से अधिक या ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) जिसमें 8 से अधिक फ्लैट होंगे उन्हें शुल्क देकर शमन योजना के तहत वैध कराया जा सकेगा। इसमें 30 अप्रैल 2016 तक सेल डीड होने वाली संपत्तियां ही पात्र होगी। साथ ही निजी स्वामित्व की जमीन पर बने बेसमेंट (Basement) को भी शमन योजना से वैध कराया जा सकेगा।
पार्किंग स्थल (Parking Lot) पर हुए निर्माण के बदले 100 मीटर के दायरे में पार्किंग की व्यवस्था करने पर वैध की सुविधा दी जाएगी। शमन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन (Online and Offline) लिए जाएंगे। शमन मानचित्र प्राधिकरण में जमा होने पर स्वता ही पास माने जाएंगे। आवेदन पत्रों की रैंडम जांच (Random check) की जाएगी और मौके पर विपरीत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।