UP: प्रदेश सरकार ने यातायात के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए किन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा कितना जुर्माना
दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगे होने पर दोगुना जुर्माना (Penalty) देना होगा। वाहन चलाते समय ऐसा न करने पर अब एक हजार रुपये का दंड भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही वाहन चलाते समय अगर मोबाइल (Mobile) पर बात करते हुए पहली बार पकड़े गए तो एक हजार रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा।
प्रदेश सरकार (State Government) ने यातायात के नियमों (Traffic Rules) का पालन न करने वालों पर अब और अधिक जुर्माना लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के अंतर्गत फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस (Fire Brigade and Ambulance) को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। वाहन को अलग ढंग से मॉडिफाई (Modify) करा कर बेचने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। अगर वाहन स्वामी ने खुद अपने वाहन को मॉडिफाई कराया है तो उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
गलत पार्किंग (Parking) में वाहन लगाने पर पहली बार में पांच सौ और दूसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) में गलत तथ्य पर पहले 25 सौ रुपए जुर्माना लगता था जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें पांच हजार रुपये का जुर्माना देखा होगा।