UP: प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल का गठन, बिना वारंट के कर सकती है यह काम
योगी सरकार ने प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force) के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सुरक्षा बल को विभिन्न परिस्थितियों में कई अधिकार भी दिए गए हैं। बल को विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी व गिरफ्तारी करने का भी अधिकार होगा। इस फोर्स के लिए एडीजी स्तर के आईपीएस को मुखिया नियुक्त किया जाएगा। इसका मुख्यालय (face) लखनऊ में होगा।
विशेष सुरक्षा बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी। अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र, और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है। बता दें कि शुरुआत में पीएसी से बल की पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा। हालांकि इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार शुरुआत में बल में 9919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान लगाया गया है।
यह लोग भी ले सकेंगे सुरक्षा
UPSSF के जवानों को प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
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