UP: प्रदेश में कल से इन गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीफलेक्स (Cinema Hall and Multiplex) खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल, मल्टीफलेक्स निर्धारित दर्शक क्षमता से अधिकतम 50 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश दे सकते हैं।
गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों और दर्शकों के लिए प्रोटोकॉल (Protocol) तय किए गए हैं। साथ ही प्रबंधन द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर (Sanitizer) की व्यवस्था की जाएगी। हर समय फेस कवर, मास्क और समय-समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
अगर संभव हो तो अग्रिम बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) की व्यवस्था की जाए। साथ ही बिंडो पर स्पर्श रहित लेनदेन यानी क्यू आर कोड, स्कैनर की व्यवस्था की जाए। और टिकट बुकिंग के समय फोन नंबर भी लिए जाएं। शो खत्म होने के बाद दर्शकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन किया जाए।