UP: इतने प्रतिशत अंक होने पर ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ

उत्तर प्रदेश में अब शुल्क प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) का लाभ पाने के लिए सामान्य वर्ग (General Class) के विद्यार्थियों के अंक 60 प्रतिशत होने चाहिए। इससे कम अंक ऊपर भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। 60 प्रतिशत की न्यूनतम अर्हता के साथ मेरिट के आधार पर ही शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। मेरिट बढ़ भी सकती
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UP: इतने प्रतिशत अंक होने पर ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ

उत्तर प्रदेश में अब शुल्क प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) का लाभ पाने के लिए सामान्य वर्ग (General Class) के विद्यार्थियों के अंक 60 प्रतिशत होने चाहिए इससे कम अंक ऊपर भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। 60 प्रतिशत की न्यूनतम अर्हता के साथ मेरिट के आधार पर ही शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। मेरिट बढ़ भी सकती है। यह बदलाव समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) ने प्रतिपूर्ति के नियमों में किया है।
UP: इतने प्रतिशत अंक होने पर ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ
नए नियम के अनुसार स्नातक स्तर (Graduation) पर शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक आना अनिवार्य है। और स्नातकोत्तर (Postgraduate) कोर्सों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण (Corona Infection) का असर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के बजट पर भी पड़ा है।
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