UP: अब सभी कमर्शियल गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य
अब कमर्शियल गाड़ियों (Commercial Vehicles) में हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगाना अनिवार्य नहीं था लेकिन अब दिसंबर तक सभी कमर्शियल गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। यानी 2021 में सभी कमर्शियल गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ही सड़कों पर दौड़ेगी।
परिवहन मुख्यालय (Transport Headquarters) ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 2019 में अप्रैल से पहले के पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहन शामिल है। परिवहन विभाग (Transport Department) ने पहले ही सभी तरह के परमिट के लिए 31 दिसंबर तक छूट दे दी है। ऐसे में फिटनेस (Fitness) कराने वाले सभी कमर्शियल गाड़ियों को 31 दिसंबर से पहले अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (Additional Transport Commissioner) के अनुसार इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में 7.5 टन से ज्यादा भार वाली कमर्शियल गाड़ियों को 15 अक्टूबर से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने अनिवार्य होगी और दूसरी श्रेणी में ऑटो, टेंपो व अन्य कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस कराने के लिए फिटनेस ग्राउंड ले जाने से पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अन्यथा उसे फिटनेस नहीं मिलेगा।