UP: जारी हुआ ये नया आदेश, साप्ताहिक बंदी के दौरान भी खुलेंगी शराब और बीयर की दुकानें

प्रदेश सरकार (State Government) ने कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए शनिवार और रविवार को बाजार बंदी की घोषणा की थी। हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जाता है। लेकिन अब इस बाजार बंदी के दौरान शराब और बीयर की
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UP: जारी हुआ ये नया आदेश, साप्ताहिक बंदी के दौरान भी खुलेंगी शराब और बीयर की दुकानें

प्रदेश सरकार (State Government) ने कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए शनिवार और रविवार को बाजार बंदी की घोषणा की थी। हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जाता है। लेकिन अब इस बाजार बंदी के दौरान शराब और बीयर की दुकानें (Wine and Beer Shops) खोलने के भी आदेश दिए गए हैं।
UP: जारी हुआ ये नया आदेश, साप्ताहिक बंदी के दौरान भी खुलेंगी शराब और बीयर की दुकानेंलेकिन यह आदेश कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर की दुकानों पर ही लागू होगा। आबकारी विभाग (Excise Department) के अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी देसी व अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानें जो कंटेंटमेंट जोन से बाहर संचालित हैं उनकी खुलने अवधि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी।

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https://youtu.be/yEWmOfXJRX8

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