Unlock-2 Guidelines : सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, कल से जारी होगा ‘अनलॉक-2’
कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 (unlock-1) खत्म होने से एक दिन पहले अनलॉक-2 (unlock-2) के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। बता दें कि अनलॉक-2 एक जुलाई से प्रभावी होगा। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (night curfew) रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस (guidelines) के मुताबिक बंदे भारत अभियान को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। एक बार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पांच लोग ही दुकान में घुस सकेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।
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