Unlock-1: प्रशासन ने जारी किया अनोखा रोस्टर, यहां जान लें अनलॉक-1 के सारे नियम

Bareilly: लॉकडाउन के पांचवे चरण में आज अनलॉक-1 शुरू हो रहा है। इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशासन को व्यवस्थाओं में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अब प्रशासन ने नए रोस्टर के हिसाब से बाजार खोलने का निर्णय किया है। आज से लागू होने वाले बाजार में नए
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Unlock-1: प्रशासन ने जारी किया अनोखा रोस्टर, यहां जान लें अनलॉक-1 के सारे नियम

Bareilly: लॉकडाउन के पांचवे चरण में आज अनलॉक-1 शुरू हो रहा है। इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशासन को व्यवस्थाओं में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अब प्रशासन ने नए रोस्टर के हिसाब से बाजार खोलने का निर्णय किया है। आज से लागू होने वाले बाजार में नए रोस्टर में किसी भी बाजार में एक और की दुकानें ही खुलेंगी।
Unlock-1: प्रशासन ने जारी किया अनोखा रोस्टर, यहां जान लें अनलॉक-1 के सारे नियम
बाजार खोलने के नियम
• मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पश्चिम व उत्तर दिशा की तरफ खुलने वाली दुकानें संचालित होंगी।
• सोमवार, बुधवार और शनिवार को दक्षिण एवं पूरब दिशा की ओर खुलने वाली दुकानें संचालित होंगी।
• गुरुवार साप्ताहिक बंदी के दिन भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
• अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में दो दिशाओं को खुलने वाले शटर हैं, तो एक दिशा को चुनकर दुकान खोलने की अनुमति होगी।
• किसी दुकान या प्रतिष्ठान के खुलने की दिशा में भ्रम होने पर स्थानीय दुकानदार और व्यापारी मिलकर आपस में दिशा पर सहमति बना सकते हैं।
• कंटेनमेंट जोन और बफर जोन पर व्यवस्था लागू नहीं होगी।
• लॉकडाउन रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

रेस्तरां में तैयारी पूरी
• कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी शहर के रेस्तरां खुल जाएंगे।
• शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए सीट बुकिंग होगी।
• कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाएगी।
• शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाएगा।
• पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड ग्लब्स पहनना जरूरी होगा।
• पार्किंग के बाद कार की स्टीयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा।
• रेस्तरां को होम डिलीवरी को बढ़ावा देना होगा।
• खाना डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ेगा।
• होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

शॉपिंग मॉल में जाने के नियम
• मॉल के अंदर जाने के समय में शरीर के तापमान की जांच की जाएगी।
• शॉपिंग मॉल में दुकानों पर भीड़ नहीं जुटेगी।
• शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
• मॉल के अंदर दुकानें खुलेंगी।
• मॉल में बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
• शॉपिंग मॉल में एयर एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और आद्रता 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश।
• मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

होटल में जाने के नियम
• सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद होटल में एंट्री
• सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी।
• होटल में आन वाले सभी लोगों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा।
• कर्मचारियों को ग्लब्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियात करने होंगे।
• होटल में आने वाले लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन रिसेप्शन पर फॉर्म में भरना होगा।
• होटल के रेस्टोरेंट में शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
• मधुमेह, रक्तचाप, श्वास सहित अन्य बीमारियों के मरीजों को होटल या रेस्तरां में ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा।