University Exams: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजरें
यूजीसी (UGC) के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) 30 अगस्त तक कराने को कहा गया है। लेकिन परीक्षाओं को लेकर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर अटकी हुई है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाओं और पक्षों की दलीलों की सुनवाई पूरी करके सभी पक्षों को इस मामले पर अंतिम दलील लिखित में पेश करने के लिए तीन दिन का और समय दिया था।
ऐसे में सभी विद्यार्थियों और संस्थानों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत सोमवार तक अपना फैसला सुना सकता है।
यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने के दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। जिसमें विद्यार्थियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण (Corona Infection) बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षाएं कराने का अर्थ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व जीवन को खतरे में डालना होगा। इसलिए यूजीसी गाइडलाइंस (UGC Guidelines) को रद्द कर के बिना परीक्षा कराए ही रिजल्ट (Result) घोषित करने का निर्देश दिया।