UNIVERSITY EXAM 2020: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की गाइडलाइंस को दी सहमति, और कहीं ये बातें

देशभर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं (Final Year Exams) को लेकर असमंजस बना हुआ था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देशों को सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी (UGC) की अनुमति के बिना कोई भी
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UNIVERSITY EXAM 2020: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की गाइडलाइंस को दी सहमति, और कहीं ये बातें

देशभर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं (Final Year Exams) को लेकर असमंजस बना हुआ था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देशों को सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी (UGC) की अनुमति के बिना कोई भी राज्य (State) परीक्षाएं रद्द नहीं कर सकता है। साथ ही बिना परीक्षाओं को आयोजित किए विद्यार्थियों को पास नहीं किया जाएगा।

UNIVERSITY EXAM 2020: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की गाइडलाइंस को दी सहमति, और कहीं ये बातेंसभी राज्यों को यूजीसी की गाइडलाइंस (UGC Guidelines) के अनुसार 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं करा सकते, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य कोरोना महामारी (Corona Epidemic) को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते है, लेकिन यूजीसी के साथ सलाह करके नई तारीख तय करनी होंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराएं बिना स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री (Degree) नहीं दी जाएगी।

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UNIVERSITY EXAM 2020: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की गाइडलाइंस को दी सहमति, और कहीं ये बातें

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