Traffic Fine: नियमों का उल्लंघन या गलत सूचना देने पर देना होगा इतना जुर्माना
परिवहन विभाग ने यातायात के नियमों (traffic rules) को और सख्त बनाने के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहन चलाने के दौरान नियमों का उल्लंघन अब और महंगा पड़ेगा। विभाग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बढ़ी दर से जुर्माना (penalty) वसूलेगा।
बरेली सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि नई अधिसूचना में जुर्माने की दरें बढ़ाई गई हैं। जिसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) में गलत सूचना देने पर जुर्माना ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं यदि दोपहिया वाहन पर अगर तीन लोग सवारी करते पाए गए तो जुर्माने की रकम 1000 रुपये होगी।
इसके साथ ही बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये और बिना हेलमेट (without helmet) दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट (seat belt) के चार पहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बिना बीमा के वाहन चलाने वालों को पहली बार 2000 रुपये और दूसरी बार 4000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं ट्रैफिक नियमों में बाधा डालने या फिर अधिकारी की बात नहीं मानने पर दोगुना जुर्माना (double penalty) देना होगा।
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