माचि‍स लेने दुकान गई तहेरी बहन से खेत में किया था दुष्‍कर्म, कोर्ट ने आरोपी भाई को सुनाई ये सजा

बरेली। जिला कोर्ट ने तहेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी भाई को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल सेठ ने फैसला सुनाया है। बरेली के थाना सुभाषनगर में पीड़िता के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 12 साल की बेटी 30 नवंबर 2018
 | 
माचि‍स लेने दुकान गई तहेरी बहन से खेत में किया था दुष्‍कर्म, कोर्ट ने आरोपी भाई को सुनाई ये सजा

बरेली। जिला कोर्ट ने तहेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी भाई को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल सेठ ने फैसला सुनाया है। बरेली के थाना सुभाषनगर में पीड़िता के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 12 साल की बेटी 30 नवंबर 2018 की शाम दुकान से माचिस लेने जा रही थी। इसी बीच उसका तहेरे भाई प्रेम शंकर (28) उसे रास्‍ते में मिला।

उसका हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गया। खेत में दुष्कर्म किया। वापस लौटने पर किशोरी ने घटना की जानकारी दी। एक माह के बाद एसएसपी के के निर्देश पर सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।

13 जनवरी 2०19 को प्रेम शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।  आरोपी के विरूद्ध सात गवाह पेश किये। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट में जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया।