सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लवजिहाद कानून पर रोक नहीं लगा सकते, दो राज्यों को नोटिस देकर मांगा जवाब

न्यूज टुडे नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लव जिहाद कानून पूरी तरह से सही है या नहीं इसका फैसला वह सभी पक्षों को सुनने के बाद करेगी। बुद्धवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने लव जिहाद कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि नए बने लवजिहाद कानूनों को पर
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लवजिहाद कानून पर रोक नहीं लगा सकते, दो राज्यों को नोटिस देकर मांगा जवाब

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लव जिहाद कानून पूरी तरह से सही है या नहीं इसका फैसला वह सभी पक्षों को सुनने के बाद करेगी। बुद्धवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने लव जिहाद कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि नए बने लवजिहाद कानूनों को पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्‍यों को इस मामले पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस देकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में लव जिहाद कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने इन कानूनों को सम्मान के साथ जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के आधार का हनन बताया है। दायर याचिका के बारे में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा होता कि पिटीशनर पहले हाईकोर्ट में अपील करता। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लव जेहाद कानूनों पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।