Strict action: जेलों में मोबाइल फोन व इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे बंदियों को दी जाएगी यह सजा

जेलों में मोबाइल फोन एवं इंटररनेट (mobile phone and internet) का इस्तेमाल करने वाले बंदियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गलत पहचान के साथ जेलों में प्रवेश करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई (strict action) करने को कहा है। इसके लिए जेल अधिनियम में जरूरी संशोधन कर
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Strict action: जेलों में मोबाइल फोन व इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे बंदियों को दी जाएगी यह सजा

जेलों में मोबाइल फोन एवं इंटररनेट (mobile phone and internet) का इस्तेमाल करने वाले बंदियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गलत पहचान के साथ जेलों में प्रवेश करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई (strict action) करने को कहा है। इसके लिए जेल अधिनियम में जरूरी संशोधन कर दंड को और अधिक कठोर बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट (cabinet) ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
Strict action: जेलों में मोबाइल फोन व इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे बंदियों को दी जाएगी यह सजा
अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि जेलों में निरुद्ध बंदियों ओर से की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों (Criminal tendencies) को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद यदि कोई बंदी जेल परिसर के अंदर अथवा उसके बाहर कोई अपराध करने के प्रयास या षड़यंत्र रचने के लिए मोबाइल का प्रयोग करते हुए पाया जाता है। दोष सिद्ध होने पर उसे 3 से 5 साल तक की जेल अथवा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है।