COVID-19: अब अस्पताल और मेडिकल स्टोरों के संचालकों का भी होगा पूल टेस्ट, जानें वजह
बरेली शहर में पिछले दिनों कोरोना संक्रमित सभी मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेजा जा चुका है। ऐसे में एक भी पॉजिटिव केस (positive case) न होना कोरोना मुक्त नहीं मान लिया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी कोरोना मरीज हों, जिन्हें ट्रेंस (trace) नहीं किया जा सका है लेकिन अस्पतालों या मेडिकल स्टोरों (hospitals and medical stores) से दवाई लेकर शहर में घूम रहे हों।
प्रशासन अब ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आज से निजी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टोर संचालकों का पूल टेस्ट (pool test) कराएगा। नोडल अधिकारी डॉ रंजन गौतम का कहना है कि लॉकडाउन (lockdown) के चलते अगर कोई संक्रमित भले ही शहर में न घूम रहा हो लेकिन वह अपने परिवार और संपर्क में आने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा है। चूंकि लॉकडाउन में भी निजी अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले हैं। जहां इलाज और दवाएं लेने के लिए लोगों का आना-जाना बना हुआ है। ऐसे में गाइडलाइन (guideline) के तहत अब निजी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टोर संचालकों का पूल टेस्ट कराने के निर्देश मिले हैं।