SIM verification: लो अब हर 6 महीने में कराना होगा SIM का वेरिफिकेशन, जानें वजह
अब सिम कार्ड (sim card) चलाना आसान काम नहीं रह जाएगा। साथ ही फर्जी सिम कार्ड चलाने वालों के लिए खैर नहीं रहेगी। क्योंकि दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन (sim card verification) में फ्रॉड रोकने के लिए बल्क बायर एंड कंपनियों (bulk buyer and companies) के लिए कड़े नियम कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरीफिकेशन करना होगा।
इससे पहले दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने टेलीकॉम ग्राहकों के वेरिफिकेशन पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया था। हर छोटी गलती के लिए टेलीकॉम कंपनियों (Indian Telecom Companies ) पर 1 लाख़ रुपये की पेनल्टी नहीं लगेगी।
सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन (Costumer Verification) के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है। हर 6 महीने में कंपनी की लोकेशन का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनी के वेरिफिकेशन के समय लोंगिट्यूड लाटीट्यूड आवेदन फॉर्म में डालना पड़ेगा। कंपनी ने कनेक्शन किस कर्मचारी को दिया है इसकी जानकारी भी देनी होगी। नए नियम लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 3 महीने का वक्त मिलेगा।