SC का राज्यों को निर्देश- NCO से चयनित कर्मियों को दिया जाए राशन

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा चिह्नित यौनकर्मियों को पर्याप्त मात्रा और एकरूपता में सूखा राशन (dry ration) प्रदान किया जाए। इस दौरान जस्टिस एलएन राव और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा था कि
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SC का राज्यों को निर्देश- NCO से चयनित कर्मियों को दिया जाए राशन

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा चिह्नित यौनकर्मियों को पर्याप्त मात्रा और एकरूपता में सूखा राशन (dry ration) प्रदान किया जाए। इस दौरान जस्टिस एलएन राव और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा था कि यह मानवीय दिक्कत है। लोगों को राशन कार्ड की वज़ह से राशन नहीं मिल पा रहा है। यह एक गंबीर समस्या है।

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SC का राज्यों को निर्देश- NCO से चयनित कर्मियों को दिया जाए राशन                     https://youtu.be/yEWmOfXJRX8