SC का राज्यों को निर्देश- NCO से चयनित कर्मियों को दिया जाए राशन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा चिह्नित यौनकर्मियों को पर्याप्त मात्रा और एकरूपता में सूखा राशन (dry ration) प्रदान किया जाए। इस दौरान जस्टिस एलएन राव और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा था कि यह मानवीय दिक्कत है। लोगों को राशन कार्ड की वज़ह से राशन नहीं मिल पा रहा है। यह एक गंबीर समस्या है।
Supreme Court directs all state governments to ensure that dry ration is being provided to sex workers identified by the National AIDS Control Organisation (NACO) in adequate amount and uniformity, in view of #COVID19. pic.twitter.com/PhVUyEe9q2
— ANI (@ANI) October 28, 2020