ATM को लेकर SBI ने बदला नियम ऐसा हुआ तो भरनी होगी पेनाल्टी

न्यूज टुडे नेटवर्क। भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब यदि कस्टमर के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और वह ATM से पैसे निकाल रहा है तो उसे (failed ATM transaction) के लिए पेनल्टी चार्ज देना होगा। एक्सिस बैंक, कोटक महिन्द्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी,
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ATM को लेकर SBI ने बदला नियम ऐसा हुआ तो भरनी होगी पेनाल्टी

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब यदि कस्टमर के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और वह ATM से पैसे निकाल रहा है तो उसे (failed ATM transaction) के लिए पेनल्टी चार्ज देना होगा। एक्‍सिस बैंक, कोटक महिन्‍द्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, येस बैंक में नियम पहले से लागू है। आइए देखते हैं कितना देना होगा पेनाल्‍टी चार्ज और क्या कहते हैं RBI के ट्रांजेक्शन फेल से जुड़े नियम।

इस नियम के अनुसार अकाउंट में बैलेंस न होने पर यदि कस्टमर ATM से ट्रांजेक्शन करता है तो उसे पेनल्टी चार्ज के रूप में 20 रुपए और साथ में GST देना होगा। बैंक नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए भी चार्ज वसूलेगा।

फिलहाल बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर को एक महीने में ATM से 8 मुफ्त लेनदेन की सुविधा देता है। SBI के ATM से 5 और दूसरे बैंकों के ATM से 3 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं।

गैर-मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती है, इसमें SBI के ATM से 5 ट्रांजेक्शन और अन्य दूसरे बैंकों के ATM से भी 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।

10 हजार या इससे अधिक रूपये निकालने के लिए SBI के ATM से ओटीपी की जरूरत पड़ती है। अब बैंक के सभी ATM पर यह सेवा 24 घंटे उपलब्‍ध है। SBI ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2020 को ओटीपी सेवा शुरू की थी।

इसके बाद से जब भी कोई कस्टमर ATM से 10 हजार या इससे ज्यादा की रकम निकालता है तो ATM स्‍क्रीन पर ओटीपी डालने के लिए कहा जाता है। यह ओटीपी कस्टमर के रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है।

ओटीपी आधारित कैश विड्रॉल की सुविधा अभी सिर्फ SBI के ATM पर उपलब्‍ध है। इसका फायदा आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच उठा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2019 में ऐसे फेल्ड ट्रांजेक्शन (जिनके लिए कस्टमर जिम्मेदार नहीं है) को लेकर बैंकों के लिए नियम बनाए थे। इसके मुताबिक जब आप किसी ATM से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और वह फेल हो जाता है तो कस्टमर पर पेनल्टी चार्ज लगता है, लेकिन यह चार्ज उन्हीं मामलों में लगता है, जिनमें कस्टमर की गलती की वजह से ATM ट्रांजेक्शन फेल होता है। कुछ ATM ट्रांजेक्शन के फेल होने में कस्टमर की गलती नहीं होती है। ऐसे मामलों में कस्टमर पर चार्ज नहीं लगता, उल्टा बैंकों को मुआवजा देना पड़ता है।