What is FSSAI License -  क्या आप भी फ़ूड लाइसेंस बनवाने के लिए हैं परेशान, तो घर बैठे मिनटों में ऐसे बनवाएं अपना लाइसेंस 
 

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What is FSSAI License? -एफएसएसएआई लाइसेंस क्या है ? 
-------खाद्य उत्पादों से संबंधित भारत में अपना कारोबार शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति को खाद्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा आप निर्माता, ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता, मार्केटर या वितरक हो सकते हैं, यह सभी के लिए लागू है। जो बाजार में इसे बेचने वाले व्यक्ति के लिए विनिर्माण कर रहा है, उसे हर किसी को एफएसएसएआई के तहत पंजीकरण करना होगा।

खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने वालों को फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। इसमें सामान्य ठेली लगाने वालों से लेकर बड़े होटल और उद्योग तक शामिल होते हैं। खाद्य सुरक्षा अभिकरण के लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है।

When to apply for FSSAI License?- एफएसएसएआई लाइसेंस का कब आवेदन करें?

अगर आप भी अपना फ़ूड लाइसेंस बनवाना चाहते है तो परेशान मत होइये आज हम आपको बताएंगे की आप भी अगर कोई FOOD PRODUCTS  से सम्बंधित बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप घर बैठे इस https://fssai.gov.in/  पर या FOOD SAFETY CONNECT मोबाइल एप्प से अपना फ़ूड लाइसेंस आवेदन कर सकते हैं। सालाना 12 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी (कॉमन सर्विस सेंटर) CSC से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के कुछ मिनट बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी एक प्रति ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगी।

इसमें अगर आपका सालाना 12 लाख रुपए से कम का टर्नओवर है तो आप पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें छोटे खुदरा विक्रेता, रेहड़ी-पटरी वाले, फेरी वाले अथवा अस्‍थायी स्‍टालधारी अथवा लघु  अथवा कुटीर उद्योग शामिल हैं,जिनकी वार्षिक कुल बिक्री 12 लाख रुपए हो। सभी खाद्य कारोबारियों, जिनकी आय इस सीमा से अधिक होगी, उन्‍हें लाइसेंस प्राप्‍त करना अनिवार्य  है।
Documents Required for FSSAI license – एफएसएसएआई लाइसेंस दस्तावेज आवश्यकताओं

एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए निम्नलिखित कुछ दस्तावेज आवश्यक हैं –

आवेदक का पासपोर्ट आकार फोटो-Passport size photo of the applicant
मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।-Identity proof like voter ID card, pan card, driving license etc.
पता प्रमाण – स्वामित्व अगर किराए पर या बिजली बिल किराए पर समझौते।-Address proof – rent agreement if rented or electricity bill if owned.
मनोनीत व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र-Authority letter with name and address of the nominated person
घोषणापत्र-Declaration form
निर्मित होने के लिए वांछित खाद्य श्रेणी की सूची।-List of food category desired to be manufactured.
लेआउट योजनाएं और माप इत्यादि-Layout plans and measurement etc.


जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी नैनीताल संजय कुमार ने बताया की अब लोगों को फ़ूड लाइसेंस बनवाने अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं आने वाले समय में अब गूगल मैफिंग द्वारा आपकी करंट लोकेशन के आधार पर ही लाइसेंस बनेगा, अगर आप बिना लाइसेंस के कारोबार करते हैं तो आपको जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। 

 लाइसेंस पात्रता संबंधी मानदण्‍ड FSSAI license – Types and forms-एफएसएसएआई लाइसेंस – प्रकार और रूप
 
1. राज्‍य लाइसेंस -राज्य एफएसएसएआई लाइसेंस – State FSSAI Registration in Hindi


खाद्य कारोबार, जिसकी वार्षिक कुल बिक्री 12 लाख और 20 करोड़ के बीच हो
सभी खाद्यान्‍न, अनाज और दालों की पिसाई से संबंधित सभी एकक, बिना किसी बिक्री सीमा के।  

2. केन्‍द्रीय लाइसेंस- केंद्रीय एफएसएसएआई लाइसेंस – Central FSSAI Registration in Hindi

खाद्य कारोबारी जिसकी कुल बिक्री 20 करोड़ से अधिक हो.
कारोबार का संचालन दो अथवा अधिक राज्‍यों में हो
खाद्य कारोबार एफएसएस (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्‍ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता हो।

FSSAI license fees structure – Government fees for FSSAI license-एफएसएसएआई लाइसेंस शुल्क संरचना – एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए सरकारी शुल्क
 
Type of license                    Fee structure
Basic registration (1 year)    Rs. 2000
State License (1 year)            Rs.5000 (approximately)
Central License (1 year)      Rs. 7500

फॉर्म भरने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और अपना आवेदन जमा करना होगा। प्रत्येक राज्य विभाग के लिए शुल्क का भुगतान अलग है लेकिन ज्यादातर मामलों में, यह विभाग में डीडी या नकदी भुगतान द्वारा किया जाता है। आवेदन जमा होने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने में 45-60 दिन लगते हैं।
इस बीच, सरकार आपके आवेदन को उन संशोधनों के लिए वापस भेज सकती है जिन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

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