नई दिल्ली- अगर गरीब सवर्ण लेना चाहते है आरक्षण तो ये कागजात कर लें तैयार, ऐसे मिलेगा फयदा
नई दिल्ली- न्यूज टुडे नेटवर्क: केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इसमें फैसला किया गया कि प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
जानकारी मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को यह आरक्षण प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट देने या दिखाने की जरूरत है। इन कागजात को दिखाने के बाद आप 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इनकम टैक्स रिटर्न। वही सूत्रों की माने तो सरकार इसके लिए शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कल संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। सरकार को इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। बता दें कि अभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कुल करीब 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की हुई है।