Bareilly-अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण अब बरेली में नहीं होगा आसान, स्वास्थ्य विभाग ने बदला ये नियम

न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नकेल कसने के लिए नियम में कुछ बदलाव किए हैं। पंजीकरण के समय डॉक्टर को ऑफिस आना होगा। ऑफिस में ही डॉक्टर की फोटो ली जाएगी। इसके बाद ही पंजीकरण हो सकेगा। बीते 2 साल में जिले भर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खुलने
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Bareilly-अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण अब बरेली में नहीं होगा आसान, स्वास्थ्य विभाग ने बदला ये नियम

न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली। स्वास्‍‍‍‍थ्‍य विभाग ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नकेल कसने के लिए नियम में कुछ बदलाव किए हैं। पंजीकरण के समय डॉक्टर को ऑफिस आना होगा। ऑफिस में ही डॉक्टर की फोटो ली जाएगी। इसके बाद ही पंजीकरण हो सकेगा।

बीते 2 साल में जिले भर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खुलने के कई मामले सामने आये हैं। इसके बाद सीएमओ डॉ. एस के गर्ग ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ जिले भर में अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कर रही है।

वहीं दूसरी ओर नियम में भी बदलाव किए गए हैं। पंजीकरण व नवीनीकरण के समय डॉक्टरों की मौजूदगी जरूरी होगी। सीएमओ डॉ एसके गर्ग ने बताया कि पंजीकरण के समय रेडियोलॉजिस्ट को खुद प्रमाण पत्र के साथ स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय आना होगा। यहां उनकी फोटो खींची जाएगी। फोटो में तारीख का भी विशेष उल्लेख किया जाएगा। स्वास्थ्य के इस निर्देश के बाद अवैध अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मच गया है।

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