RBI new rule: अब क्रेडिट कार्ड से लेनदेन के लिए करना होगा यह काम
डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अंतर्गत अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit & Credit Card) से बिना पिन (PIN) के लेन-देन नहीं कर सकेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए नियम आज से लागू हो जाएंगे।
आरबीआई (RBI) के नए नियम के अनुसार अब सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल (ATM & POS Terminal) पर ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। अब 2000 रुपए तक के लेन देन वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी (Radio Frequency) की सुविधा बिना कार्ड स्वाइप (Card Swipe) किए नहीं कर पाएंगे।
नए नियम लागू होने से कार्ड जारी होने पर ग्राहकों को अपना कार्ड को विदेश यात्रा (Foreign Tour) के दौरान एक्टिव (Active) रखने या ऑनलाइन लेनदेन (Online Transaction) की सुविधा शुरू करने के लिए बैंक को आवेदन देना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वे लेनदेन की सीमा बदलने के लिए, नेट बैंकिंग विकल्प की 24 घंटे उपलब्ध कराएं।