RESERVATION IN JOBS: गरीब सवर्णों को नौकरियों में आरक्षण के लिए दी मंजूरी
RESERVATION TO POOR UPPER CASTE:
केंद्र सरकार (Central Government) की तर्ज पर प्रदेश सरकार (State
Government) ने गरीब सवर्णों (Poor Upper Castes) को नौकरियों (Jobs) में 10
फ़ीसदी आरक्षण (Reservation) देने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में कैबिनेट
(Cabinet) ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संबंधित विधेयक को मंजूरी
दे दी है। विधेयक का नाम यूपी लोक सेवा विधेयक-2020 (UP Public Service
Bill 2020) रखा गया है।
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सरकार विधेयक (Government Bill) को बजट सत्र (Budget Session) में ही
पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजेगी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष
संविधान (Constitution) में 103 वां संशोधन करते हुए सरकारी सेवाओं की सभी
श्रेणियों में नियुक्ति व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
अधिकतम 10% आरक्षण देने का फैसला किया। 18 फरवरी 2019 को सरकार ने
इसे लागू कर दिया था। अभी तक प्रदेश सरकार गरीब सवर्णों को सरकारी
नौकरियों में 18 फरवरी 2019 के शासनादेश के आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दे
रही थी। लेकिन अब योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण
का कानून बनाएगी।