प्रयागराज-भाजपा के विधायक समेत नौ लोगों को आजीवन कारावास, विधायक कोर्ट परिसर से हुए फरार

प्रयागराज-न्यूज टुडे नेटवर्क-लोकसभा चुनावों के बीच एक बड़ी खबर आयी है। आज कोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित नौ को पांच लोगों की हत्या के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यह सजा सुनाई है। इस दौरान
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प्रयागराज-भाजपा के विधायक समेत नौ लोगों को आजीवन कारावास, विधायक कोर्ट परिसर से हुए फरार

प्रयागराज-न्यूज टुडे नेटवर्क-लोकसभा चुनावों के बीच एक बड़ी खबर आयी है। आज कोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित नौ को पांच लोगों की हत्या के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यह सजा सुनाई है। इस दौरान सजा की घोषणा होते ही विधायक अशोक सिंह चंदेल कोर्ट परिसर से फरार हो गए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने विधायक व अन्य को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

प्रयागराज-भाजपा के विधायक समेत नौ लोगों को आजीवन कारावास, विधायक कोर्ट परिसर से हुए फरार

12 साल पहले हुई थी पांच लोगों की हत्या

गौरतलब है कि हमीरपुर के रोडवेज बस स्टैंड के पास करीब 12 वर्ष पहले भाजपा नेता राजीव शुक्ल के भाई राकेश समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या में विधायक चंदेल समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था। इस मामले मेें अशोक सिंह चंदेल जमानत देने के साथ ही सत्र न्यायालय से रिहा करने वाले न्यायधीश को हाइकोर्ट पहले ही बर्खास्त कर चुका था। वही निचली अदालत ने विधायक को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने विधायक को बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था। इसी मामले में विधायक का कार चालक रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है।

प्रयागराज-भाजपा के विधायक समेत नौ लोगों को आजीवन कारावास, विधायक कोर्ट परिसर से हुए फरार

मृतकों में नौ साल का बच्चा भी था शामिल

जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ ने विधायक अशोक सिंह चंदेल को सजा सुनाई है।कोर्ट ने विधायक व अन्य लोगों को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया। विधायक अशोक सिंह चंदेल 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या के मामले में आरोपी हैं। मृतकों में एक नौ साल का बच्चा भी शामिल था। राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी। इसके साथ ही पीडि़त पक्ष से राजीव शुक्ला ने भी अर्जी दाखिल की थी। भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित नौ लोगों को हमीरपुर में 1997 में पांच लोगों की हत्या और पांच को घायल करने के आरोप में आज कोर्ट नम्बर एक ने न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति डी के सिंह ने राज्य की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।