प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी-अजितेश की शादी को माना वैध, सरकार को दिये ये निर्देश

प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा व अजितेश कुमार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी शादी को वैध माना है। इसके साथ ही सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और अजितेश को राहत देते हुए उनकी शादी को
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प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी-अजितेश की शादी को माना वैध, सरकार को दिये ये निर्देश

प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा व अजितेश कुमार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी शादी को वैध माना है। इसके साथ ही सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और अजितेश को राहत देते हुए उनकी शादी को वैध करार दिया है।

इसके साथ ही उस जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान साक्षी के परिजन कोर्ट में मौजूद नही थे। कोर्ट ने प्रयागराज के एसपी सिटी को भी आदेश दिया कि लडक़ी लडक़ा जहां जाना चाहें, उनको वहां सुरक्षित पहुंचाया जाए।

प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी-अजितेश की शादी को माना वैध, सरकार को दिये ये निर्देश
इससे पहले आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों पेश हुए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा देने का आदेश दिया। इस बीच अजितेश के वकील का कहना है कि हाई कोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने अजितेश के साथ मारपीट की है, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। साक्षी और अजितेश ने प्रेम विवाह के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

सोमवार को उसकी सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। आक्रोशित भीड़ के मामले में जिला प्रशासन को तलब करने की चर्चा है।