पठानकोट-कठुआ गैंगरेप कांड में 6 आरोपी दोषी करार, ये 4 पुलिसकर्मी भी आरोपियों में शामिल

पठानकोट- जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आज फैसला आया है। अभी तक ी जानकारी में कोर्ट ने सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए 6 दोषियों के नाम सांझी राम,
 | 
पठानकोट-कठुआ गैंगरेप कांड में 6 आरोपी दोषी करार, ये 4 पुलिसकर्मी भी आरोपियों में शामिल

पठानकोट- जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आज फैसला आया है। अभी तक ी जानकारी में कोर्ट ने सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए 6 दोषियों के नाम सांझी राम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्‍त, तिलक राज, सुरेंद्र और प्रवेश हैं। वहीं कोर्ट ने विशाल जंगोत्रा को मामले से बरी कर दिया है। मामले में दोषी ठहराए गए 6 आरोपियों में से 4 पुलिसकर्मी हैं। सांझी राम ग्राम प्रधान था। दीपक खजूरिया और सुरेंद्र विशेष पुलिस अधिकारी हैं। तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता एसआई है। कोर्ट दोपहर 2 बजे दोषियों को सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष के वकील मवीन फारूकी ने मीडिया से जानकारी साझा दी कि अदालत में फैसले पर सुनवाई के बाद इस दुष्‍कर्म व हत्‍या के मामले में छह आरोपितों को दोषी करार दिया है। एक आरो‍पित को बरी कर दिया गया है।

पठानकोट-कठुआ गैंगरेप कांड में 6 आरोपी दोषी करार, ये 4 पुलिसकर्मी भी आरोपियों में शामिल

आरोपियों के बचाव में वकील मौजूद

फैसले के दौरान सातों आरोपी अभियोजन व बचाव पक्ष के वकील मौजूद हैं। मामला संवेदनशील होने पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आरोपी आनंद दत्ता के ससुर ने कहा कि उनके दामाद को झूठा फंसाया गया है और आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा। बचाव पक्ष के वकील अंकुर शर्मा ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट
परिसर मे संबंधित पक्षों को छोडक़र अन्य किसी को जाने कीअनुमति नहीं है।