PAN-Aadhaar Link: सरकार ने बढ़ाई पैन-आधार लिंक की समयसीमा, न करने पर होगा ये
देशभर में हो रहे फर्जीवाड़े (fraud) को रोकने के लिए सरकार ने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करने के लिए अनिवार्य कर दिया था। जिसके बाद देश भर में करोड़ों पैन और आधार लिंक (Pan and Aadhaar link) हो चुके हैं। लेकिन अभी कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है। इसके लिए सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।
सरकार ने यह समय सीमा नौवीं बार बढ़ाई है। बता दें कि पैन कार्ड इनकम टैक्स (income tax) और बैंक खातों से जुड़ा होता है। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड डेडलाइन (deadline) तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN काम नहीं करेगा।
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
पैन-आधार लिंक न करने पर ये होगा
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
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