Online Hearing: अब ऑनलाइन होगी वैट सुनवाई, डाउनलोड करना होगा यह एप
कोरोना महामारी के चलते वाणिज्य कर विभाग वैट से जुड़े सभी कार्यों की सुनवाई ऑनलाइन (online hearing) करेगा। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को ‘आर5ए’ एप डाउनलोड करना होगा। आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन (lockdown) के चलते हैं इस प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) समेत अन्य न्यायिक संस्थाएं ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना रही हैं। इसलिए वाणिज्य कर विभाग ने भी अपने रुके कामों को तेजी व समयबद्ध सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। इससे व्यापारियों व उनके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। वैट (VAT) मामलों की सुनवाई के लिए ‘आर5ए’ जरेट करने के बाद व्यापारी की सुनवाई की तिथि निर्धारित कर ऑनलाइन नोटिस (online notice) दिया जाएगा।
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