नई दिल्‍ली -उन्नाव रेप व अपहरण में सेंगर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Delhi News- उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा नई है। साथ ही 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कुलदीप सेंगर को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और पोक्सो एक्ट की धारा 5ब् और 6 के तहत दोषी ठहराते हुए
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नई दिल्‍ली -उन्नाव रेप व अपहरण में सेंगर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Delhi News- उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा नई है। साथ ही 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कुलदीप सेंगर को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और पोक्सो एक्‍ट की धारा 5ब् और 6 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाईं। इसके अलावा अदालत ने जुर्माना राशि से 10 लाख रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने मुआवजे पर कहा कि कोर्ट को जो उचित लगे वो पीडि़त को मुआवजा दे।

नई दिल्‍ली -उन्नाव रेप व अपहरण में सेंगर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

आज अदालत ने सेंगर को सजा सुनाते हुए कहा कि सेंगर ने जो भी किया वह बलात्कार पीडि़ता को डराने-धमकाने के लिए किया। अदालत ने सेंगर को जुर्माना महीने भर के भीतर ही भरने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पीडि़ता और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित घर मुहैया करवाने के लिए सीबीआई को आदेश दिया। बता दे कि 4 जून 2017 को माखी गांव से एक 17 साल की किशोरी को गांव के ही शुभम व उसका साथी कानपुर चौबेपुर निवासी अवधेश तिवारी अगवा कर ले गए।

इसके करीब आठ महीने बाद किशोरी मिली तो उसने परिजनों को आपबीती बताई। पीडि़ता की मां ने माखी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीडि़ता की मां ने गांव के ही रहने वाले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर र पड़ोस की एक महिला शशि सिंह के जरिए बहाने से घर बुलाकर दुष्कर्म और इसके बाद उसके गुर्गों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

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