नई दिल्ली- ट्राई के इस नए आदेश से टीवी ग्राहकों की होगी बल्ले-बल्ले, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- आगामी 1 फरवरी से शुरू होने वाले ट्राई के नये नियम के अनुसार ग्राहक अब अपनी पंसद की चैनल चुन सकेंगे। ब्रॉडकास्टर या केबल ऑपरेटर उनपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। लेकिन ट्राई के नए नियम के लागू होने के बाद अब फ्री टू एयर चैनल जैसा कुछ भी नहीं
 | 
नई दिल्ली- ट्राई के इस नए आदेश से टीवी ग्राहकों की होगी बल्ले-बल्ले, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- आगामी 1 फरवरी से शुरू होने वाले ट्राई के नये नियम के अनुसार ग्राहक अब अपनी पंसद की चैनल चुन सकेंगे। ब्रॉडकास्टर या केबल ऑपरेटर उनपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। लेकिन ट्राई के नए नियम के लागू होने के बाद अब फ्री टू एयर चैनल जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। अगर घर में टीवी देखनी है तो कम से कम 153 रुपये (130 रुपये) खर्च करने ही होंगे। इसके बाद उपभोक्ता 100 फ्री टू एयर चैनल का सलेक्शन अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। नया नियम 1 फरवरी से लागू हो रहा है। इसलिए आप जिस किसी ऑपरेटर की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनसे संपर्क करें और पैक का चुनाव करें।

नई दिल्ली- ट्राई के इस नए आदेश से टीवी ग्राहकों की होगी बल्ले-बल्ले, ट्वीट कर दी जानकारी

72 घंटे के लिए कनेक्शन डाउन होने पर मिलेगा फायदा

वही हाल ही में ट्राई ने एक ट्वीट कर कहा है कि अगर केबल या डीटीएच कनेक्शन 72 घंटे के लिए डाउन हो जाता है तो ग्राहक को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ट्वीट में कहा गया है कि सर्विस डाउन होने पर ग्राहक कस्टमर केयर को फोन करेंगे। 72 घंटे के भीतर सेवा दोबारा शुरू नहीं होने पर वे नहीं पे करेंगे। ट्राई का यह आदेश ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कनेक्शन में फॉल्ट एक साधारण समस्या है। जब भी इसकी शिकायत की जाती है तो बस इतना कहा जाता है कि काम चल रहा है, जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाएगा।