नई दिल्‍ली-राफेल पर अवमानना का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क-राफेल मुद्दे पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की राहुल गांधी के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। याचिका
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नई दिल्‍ली-राफेल पर अवमानना का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

नई दिल्‍ली-न्यूज टुडे नेटवर्क-राफेल मुद्दे पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की राहुल गांधी के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के फैसले को गलत तरीके से पेश किया। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम ले कर राफेल सौदे के बारे में मीडिया और जनता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेश किया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राफेल मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका कभी नहीं आया।

नई दिल्‍ली-राफेल पर अवमानना का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

22 अप्रैल तक मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने फैसले में ऐसा कोई कमेंट (राहुल गांधी के बयान जैसा) नहीं दिया है। हमारा फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दस्तावेजों की स्वीकार्यता के क़ानूनी पहलू तक सीमित था। लिहाजा कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके बयान पर सफाई मांगी है। गौरतलब है कि राफेल डील को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी का कहना है कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गलत तरीके से पेश किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।