नई दिल्ली-अब हर गरीब को मिलेगा आरक्षण, इन लोगों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में भी पास हो गया। मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक अपर कास्ट रिजवेंशन बिल पारित कराने के बाद सरकार ने बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किया था। वही सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में हुई वोटिंग के दौरान इसके समर्थन में 165 और खिलाफ में केवल 7 वोट पड़े। इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा। इस पर हुई वोटिंग में पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग खारिज हो गई। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसद पर संसद की मुहर लग गई है।
124 वें संविधान संशोधन विधेयक हुआ पारित
गौरतलब है कि लोकसभा से पारित होने के बाद बुधवार को राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस तरह यह ऐतिहासिक विधेयक सिर्फ दो दिनों में दोनों सदनों से पारित हो गया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया गया है, इसीलिए इसे राज्यों की विधानसभा से पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की औपचारिकता रह गई है। इसके बाद 10 फीसद आरक्षण की यह व्यवस्था अब तक अनारक्षित हर जाति और धर्म के जरूरतमंदों के लिए लागू हो जाएगी।
ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य
आधार कार्ड-आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान है। इसे नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है।
पैन कार्ड- वर्तमान में पैन कार्ड भी सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
आय प्रमाण-पत्र- आरक्षण आर्थिक आधार पर है इसलिए माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।