नई दिल्‍ली-लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने की ये बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- लोकसभा चुनाव 2019 के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। गृह मंत्रालय का राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक शिकायत को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि वह 15 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल
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नई दिल्‍ली-लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने की ये बड़ी कार्रवाई

नई दिल्‍ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- लोकसभा चुनाव 2019 के बीच कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। गृह मंत्रालय का राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक शिकायत को लेकर उन्‍हें नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि वह 15 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। यह नोटिस बीजेपी नेता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की शिकायत के बाद जारी किया गया है। हालांकि मंत्रालय की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निदेशक (नागरिकता) की तरफ से राहुल गांधी को जारी नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय को सांसद सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की ओर से मिली एक शिकायत में कहा गया है कि साल 2003 में बैकऑप्‍स लिमिटेड के नाम से यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी रजिस्‍टर्ड हुई, जिसका पता 51 साउथगेट स्‍ट्रीट, विंचस्‍टर, एसओ23 9ईएच है और आप इस कंपनी के निदेशकों और सचिव में से एक हैं। इस शिकायत में कंपनी द्वारा 10 अक्‍टूबर 2005 और 31 अक्‍टूबर 2006 एनुअल रिटर्न फाइल की गई, जिसमें आपकी जन्‍मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और इसमें नागरिकता ब्रिटिश है। नोटिस में आगे कहा गया है कि कंपनी की ओर से जारी एक ओर आवेदन में आपकी नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। इस बारे में आप अपना जवाब 15 दिन के भीतर दाखिल करें।

नई दिल्‍ली-लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने की ये बड़ी कार्रवाई

ब्रिटिश दस्तावेजों पर राहुल ब्रिटेन के नागरिक

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता का मुद्दा अमेठी के निर्दलीय प्रत्याशी धु्रव राज ने उठाया था। उनका कहना था कि ब्रिटिश कंपनी पांच साल अस्तित्व में रही थी और उसने कुछ मुनाफा कमाया होगा, लेकिन राहुल के हलफनामे में उसका जिक्र नहीं है। इसके बाद भाजपा ने भी पूछा कि 2004 में दिए चुनावी हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी ने किस कंपनी में निवेश किया था। नरसिम्हा राव ने ही दावा किया कि इस कंपनी का नाम बैकप्स लि. है और यह लंदन में रजिस्टर्ड है। क्या राहुल इसके निदेशक थे। उक्त कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिए गए दस्तावेजों, जिनमें मेमोरेंडम ऑफ , एसो व 31 अगस्त, 2005 की अवधि के सालाना रिटर्न में साफ कहा गया है कि राहुल ब्रिटेन के नागरिक थे। यदि राहुल ब्रिटेन के नागरिक थे, तो वह भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत स्वत: भारतीय नागरिकता खो चुके होंगे। इस कानून में प्रावधान है कि दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठने से भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है।