नई दिल्ली-हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट का झटका, इस कारण नहीं लड़ पायेंगे लोकसभा चुनाव

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क-हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए पटेल अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। जनप्रतिनिधि कानून- 1951 के अनुसार दोषी साबित
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नई दिल्ली-हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट का झटका, इस कारण नहीं लड़ पायेंगे लोकसभा चुनाव

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क-हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए पटेल अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्‍त करने की याचिका खारिज कर दी है। जनप्रतिनिधि कानून- 1951 के अनुसार दोषी साबित होने की वजह से हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोर्ट ने दंगा मामले में सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा कि मैं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने बीजेपी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव तो आते है जाते हैं लेकिन बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है।

नई दिल्ली-हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट का झटका, इस कारण नहीं लड़ पायेंगे लोकसभा चुनाव

आरक्षण रैली में हिंसा के मामले में थी सुनावाई

गौरतलब है कि हार्दिक को पिछले साल 25 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने दो साल के साधारण कारवास की सजा सुनाई थी। उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। हार्दिक को यह सजा राज्य के महेसाणा जिले के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुनाई गई थी। तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमला और तोडफ़ोड़ करने का आरोप भी लगा था। वही नियम के मुताबिक दो साल या इससे अधिक की सजा वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी वजह से हार्दिक ने आठ मार्च को एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि हार्दिक ने अदालत में एक अर्जी दी है जिसमें विसनगर की अदालत की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। ताकि हार्दिक के चुनाव लडऩे में परेशानी न हो या उन्हें अयोग्य न ठहराया जा सके।