नई दिल्ली-31 मार्च तक करा ले ये जरूरी काम, नहीं तो रद्दी हो जायेगा आपका पेन कार्ड

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क-आगामी 31 मार्च तक पैन कार्ड का जरूरी काम आप निपटा नहीं तो आपका पेन का बंद हो जायेगा। बता दे कि आज हर किसी के लिए पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2019 तक लिंक करा सकते हैं। यदि आपने अभी तक
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नई दिल्ली-31 मार्च तक करा ले ये जरूरी काम, नहीं तो रद्दी हो जायेगा आपका पेन कार्ड

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क-आगामी 31 मार्च तक पैन कार्ड का जरूरी काम आप निपटा नहीं तो आपका पेन का बंद हो जायेगा। बता दे कि आज हर किसी के लिए पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2019 तक लिंक करा सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी लिंक नहीं कराया तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। ज्ञात हो कि सरकार ने पिछले साल 11.44 लाख पैन को बंद कर दिया है या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया था।31 मार्च की के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।

नई दिल्ली-31 मार्च तक करा ले ये जरूरी काम, नहीं तो रद्दी हो जायेगा आपका पेन कार्ड

आधार से लिंक कराने की डेट 31 मार्च

आपके पास इसे लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक का मौका है। जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139।। के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोडऩे की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है। लेकिन, बाद में इसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया। अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है।