नैनीताल- अनलॉक 5 में पर्यटकों के लिए आये ये नियम, प्रशासन ने होटल एसोशिएसन को दिए ये निर्देश

नैनीताल- पर्यटको को दी गई छूट के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन व होटल एसोसिएशन के मध्य शानिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक उप जिलाधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में होटल इण्डिया में आयोजित हुई। बैठक में होटल एसोसिएशन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी
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नैनीताल- अनलॉक 5 में पर्यटकों के लिए आये ये नियम, प्रशासन ने होटल एसोशिएसन को दिए ये निर्देश

नैनीताल- पर्यटको को दी गई छूट के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन व होटल एसोसिएशन के मध्य शानिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक उप जिलाधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में होटल इण्डिया में आयोजित हुई। बैठक में होटल एसोसिएशन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि प्रत्येक होटल द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। पर्यटकों को कोरोना की रोकथाम व दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित विवरिणा उपलब्ध करायी जायेगी।

अनलॉक 5 में नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए नियम

होटलों द्वारा कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराया जायेगा। होटलों में कार्य करने वाले कार्मिको की समय-समय पर रेण्डमली कोरोना जाॅच हेतु भी सहमति व्यक्त की गयी। एसोसिएशन की मांग पर कोविड-19 सम्बन्धी सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान एवं नियमों के अनुपालन हेतु कोर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया, जोकि प्रत्येक 15 दिन (पाक्षिक) कोर्डिनेशन बैठक आयोजित करेगी। इसके साथ ही सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान हेतु एसोसिएशन व पुलिस प्रशासन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया।

इन गाइडलाइंस के साथ होगी नैनीताल की ट्रिप

एसोसिएशन द्वारा मांग की गयी कि पर्यटन सीजन एवं वीकेण्ड पर मुख्य मार्गों को बन्द न किया जाये ताकि पर्यटको के आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, साथ ही जाम की स्थिति भी उत्पन्न न हो।
बैठक में उप जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार ने होटल एसोसिएशन को कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि होटल में आने वाले प्रत्येक पर्यटक की थर्मल स्कैनिंग, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना तथा निर्धारित वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कोविड-19 से सम्बन्धित नियमों के अनुपालन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जोकि समय-समय पर होटलों का औचक निरीक्षण करेंगी। उपजिलाधिकारी विनोद ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि होटल एवं रेस्टोरेंट के साथ समन्वय करते हुए कूकिंग स्टाफ के साथ ही अन्य स्टाफ को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु प्रशिक्षित एवं जागरूक करें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि शहर के मुख्य चैराहों, भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जन जागरूकता से सम्बन्धित होर्डिंग एवं फ्लैक्सी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविन्द गौड़ ने बताया कि वर्तमान में होटल पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। जो भी होटल पर्यटन विभाग में पंजीकृत नहीं हैं, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करवा लें अन्यथा गैर पंजीकृत होटलों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।