नैनीताल- प्रदेश के इन पूर्व सीएम का बकाया है लाखों का बिजली और पानी बिल, कोर्ट ने दिये ये निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास-भत्ता व अन्य देयकों की वसूली के आदेश का अनुपालन करने को लेकर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून की अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किये हैं। बता
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नैनीताल- प्रदेश के इन पूर्व सीएम का बकाया है लाखों का बिजली और पानी बिल, कोर्ट ने दिये ये निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास-भत्ता व अन्य देयकों की वसूली के आदेश का अनुपालन करने को लेकर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून की अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किये हैं। बता दें कि इससे पिछली अवमानना याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जबाव दाखिल करने को कहा था।

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पूर्व सीएम पर बकाया लाखों बिजली और पानी बिल

जिसका मुख्य सचिव की ओर से 10 सितंबर को जबाव दाखिल कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने अपने जवाब में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चन्द्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है। जबकि पूर्व सीएम स्व नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया है। जो अभी तक जमा नहीं हुआ है।

सरकार की ओर से पूर्व सीएम को बिजली पानी का बकाया बिल जमा करने को नोटिस दिया गया है। बता दें कि बिजली पानी के बिल कोश्यारी के नाम 11 लाख, विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, खंडूरी के नाम 3.89लाख, डॉ निशंक के नाम 10.60 लाख व स्व नारायण दत्त तिवारी के नाम 21.75 लाख लंबित हैं।

दो सप्ताह में अगली सुनवाई

न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। लिहाजा दो सप्ताह का समय दिया जाए। पूर्व सीएम की ओर से जवाब दाखिल करने को समय मांगा गया। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए नियत कर दी।