नैनीताल-किस अधिकार के तहत दिये कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश, कोर्ट से सरकार से पूछा

नैनीताल-कोरोनाकाल में कर्मचारियों के वेतन काटने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोरोनाकाल के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी विभागों, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, निगम-निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का हर माह एक दिन का वेतन काटे जाने के आदेश किये गये थे। आज हस पर सुनवाई करते हुए
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नैनीताल-किस अधिकार के तहत दिये कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश, कोर्ट से सरकार से पूछा

नैनीताल-कोरोनाकाल में कर्मचारियों के वेतन काटने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोरोनाकाल के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी विभागों, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, निगम-निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का हर माह एक दिन का वेतन काटे जाने के आदेश किये गये थे। आज हस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया है। सरकार को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

नैनीताल-किस अधिकार के तहत दिये कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश, कोर्ट से सरकार से पूछा
आज न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में दीपक बेनीवाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वित्त सचिव की ओर से 29 मई को शासनादेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए राज्य के विभागों, सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों का हर माह एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वेतन कर्मचारी की निजी संपत्ति है। सरकार को फरवरी 2021 तक हर माह एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तिथि नियत करते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।