नैनीताल-रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक को कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिये क्या है पूरा मामला

नैनीताल-हाईकोर्ट ने वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन न दिए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक जयराज को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिसम्बर से पूर्व जबाव देने को कहा है । न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की
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नैनीताल-रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक को कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिये क्या है पूरा मामला

नैनीताल-हाईकोर्ट ने वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन न दिए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक जयराज को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिसम्बर से पूर्व जबाव देने को कहा है । न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में अल्मोड़ा वन प्रभाग से सेवानिवृत्त हीराबल्लभ पांडे की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सेवानिवृत्ति के कई सालों बाद भी विभाग द्वारा उसे पेंशन नहीं दी गई है। वर्ष 2019 में हाई कोर्ट ने पेंशन देने के आदेश किये थे, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर उसने फरवरी 2020 में अवमानना याचिका दायर की।

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इस समय विभाग के मुखिया द्वारा हलफनामा देकर जल्दी पेंशन देने का वायदा किया लेकिन यह पेंशन अक्टूबर तक भी नहीं मिली। जिस पर याचिकाकर्ता ने पुन: कोर्ट की शरण ली। अब इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक जयराम को 15 दिसम्बर से पूर्व जबाब दाखिल करने को कहा है । कोर्ट ने कहा कि तब विभाग के मुखिया के शपथपत्र के आधार पर अवमानना याचिका का निस्तारण किया गया, मगर याचिकाकर्ता के पेंशन का भुगतान अब तक नहीं हुआ।