नैनीताल-रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पढिय़े पूरी खबर

नैनीताल-प्रदेश में लगातार प्रवासी वापस लौट रहे है। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश में रेड जोन से आ रहे प्रवासियों की जांच बॉर्डर पर करने के साथ ही उन्हें वहीं संस्थागत क्वारन्टाइन करने के आदेश पारित किए हैं। आज यह आदेश कोर्ट ने हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल व नैनीताल के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की जनहित याचिका
 | 
नैनीताल-रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पढिय़े पूरी खबर

नैनीताल-प्रदेश में लगातार प्रवासी वापस लौट रहे है। उत्‍तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश में रेड जोन से आ रहे प्रवासियों की जांच बॉर्डर पर करने के साथ ही उन्हें वहीं संस्थागत क्वारन्टाइन करने के आदेश पारित किए हैं। आज यह आदेश कोर्ट ने हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल व नैनीताल के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

नैनीताल-रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पढिय़े पूरी खबर
इसके अलावा कोर्ट ने स्‍पष्‍ट निर्देश दिए हैं कि जिन अस्पतालों में आईसीयू व वेंटिलेटर अभी तक नहीं लगाए गए हैं, वहां यथाशीघ्र लगाए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया है जहां तक संभव हो अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालेए खासतौर से रेड जोन से आ रहे हैं उन लोगों को राज्य के बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंन्टाइन किया जाए और साथ में उनकी कोरोना टेस्टिंग भी कराई जाए।

सुनवाई के दौरान आईसीएमआर द्वारा राज्य सरकार को एलिजा टेस्ट किट और आरटीसीटीपी किट जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे सभी लोग जो अन्य राज्यों से प्रदेश में वापस आ रहे है लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार के कोरोना संबंधी लक्षण हैं उनको भी क्वारेन्टीन किया जाए। निगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में प्रवेश दिया जाए।