नैनीताल-निजी स्कूलों पर अभिभावकों को लिए राहत भरी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिये ये निर्देश

नैनीताल-प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। खबर नैनीताल हाईकोर्ट से है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने वालों से स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकते
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नैनीताल-निजी स्कूलों पर अभिभावकों को लिए राहत भरी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिये ये निर्देश

नैनीताल-प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। खबर नैनीताल हाईकोर्ट से है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने वालों से स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

नैनीताल-निजी स्कूलों पर अभिभावकों को लिए राहत भरी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिये ये निर्देश
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून निवासी कुंवर जपेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है। साथ ही जबरन ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है।जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है । छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ नही आ रही है। प्रदेश में कई स्थानों पर नेट की व्यवस्था नहीं है। कई लोगों के पास मोबाइल व अन्य गैजेट नहीं है, जिससे कई बच्चे पढ़ाई नही कर पा रहे है। लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों की पढ़ाई की जाए।